नगरपरिषद आम चुनाव-2014
सभा एवं जुलूस के लिए आचारसंहिता के दौरान इन प्रावधानों की करनी होगी पालना
जैसलमेर / नगरपरिषद आम चुनाव-2014 को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्धारा लागू की गई आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए सभा एवं जूलूस के लिए भी प्रावधान लागू किए गए है , उनकी पालना सुनिश्चित करनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एन.एल. मीना ने बताया कि इस दौरान दलों और उम्मीदवारों को चाहिए कि वे और उनके समर्थक अन्य दलों या उम्मीदवारों द्धारा आयोजित सभाओं व जूलूसों में बाधाएं उत्पन्न नहीं करें , और न हीं अन्य दलों अथवा उम्मीदवारों द्धारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रष्न पूछकर या अपने अथवा अपने दल के पर्चे वितरित कर कोई विघ्न पैदा नहीं करें। इसी प्रकार दलों व अभ्यर्थियों द्धारा उन स्थानों से होकर अपना जूलूस नहीं निकालना है जहां पर दूसरे दल अथवा अभ्यर्थी द्धारा सभा की जा रहीं है। किसी दूसरे दल अथवा अभ्यर्थी के द्धारा लगाए गए पोस्टर भी नहीं हटवाने है।
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दल अथवा अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार के लिए सभा करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना है कि जहां पर उनके द्धारा सभा करने का प्रस्ताव है वहां कोई निर्बधनात्क या प्रतिबंधात्मक आदेश तो लागू नहीं है और यदि ऐसे आदेश लागू हो तो उनका कडाई के साथ पालना की जावें। यदि ऐसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित है तो उसके लिए यथासंभव सक्षम अधिकारी को आवेदन करके छूट प्राप्त करनी है। दल व अभ्यर्थी को प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को समय पर सूचना देनी है ताकि यातायात नियंत्रण करने और शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवष्यक इंतजाम उनके द्धारा किए जा सकें।
उन्होंने बताया कि दल या अभ्यर्थी को चाहिए कि वे अपने किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउड स्पीकरों के प्रयोग या अन्य किसी सुविधा के लिए अनुमति प्राप्त करना चाहें तो संबंधित सक्षम अधिकारी के पास काफी समय पहले से ही आवेदन करें और ऐसी अनुमति प्राप्त करें। लाउड स्पीकरों के उपयोग की अनुमति यदि अपेक्षित है तो बिना अनुमति लाउड स्पीकरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने के पश्चात भी लाउड स्पीकरों को उंची आवाज में कदापि नहीं बजायें
उन्होंने बताया कि किसी दल या अभ्यर्थी के द्धारा सभा आयोजित करने पर यदि ऐसी सभा में कोई विघ्न डालें या अन्यथा फैलाने का प्रयास करें तो सभा के आयोजकों को चाहिए कि विघ्न डालने वाले और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। आयोजकों को स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाहीं नहीं करनी चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसी प्रकार जूलूस के लिए दल या अभ्यर्थी को चाहिए कि वे पहले ही तय कर ले कि जूलूस के समय और किस स्थान से शुरू होकर और किस स्थान पर समाप्त होगा तथा किस मार्ग से होकर जाएगा। जूलूस के आयोजकों को चाहिए कि वे जूलूस के कार्यक्रम के बारें मे स्थानीय पुलिस को पूर्व में सूचित करें , जूलूस आयोजन करने से पूर्व यह पता कर ले कि जूलूस के निकालने के संबंध में कोई निर्बंधात्मक आदेश तो लागू नहीं है और जब तक सक्षम अधिकारी के द्धारा छूट न देे दी जावे तब तक उन निर्बधनों की पालना करनी चाहिए। जूलूस के आयोजन के समय यातायात में रूकावट न हो। जूलूस को सडक के एक ओर रखना चाहिए।
इसी प्रकार यदि दो या दो से अधिक राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों ने लगभग उसी समय पर उसी रास्ते से या उसके भाग से जूलूस निकालने का प्रस्ताव किया है तो आयोजकों को चाहिए कि वे समय से काफी पूर्व आपस में संपर्क स्थापित करें और ऐसी योजना बनाए जिससें कि जूलूसों में टकराव न हों और न यातायात को बाधा पहुंचे। दल या अभ्यर्थी को उनके द्धारा आयोजित जूलूसो में किसी व्यक्ति को ऐसी वस्तु लेकर चलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिसका कि उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग हो सकें। किसी दल या अभ्यर्थी को अन्य दलों के सदस्यों या उनके नेताओं या अन्य अभ्यर्थी के पुतले लेकर चलने , उनको किसी सार्वजनिक स्थान पर जलाने का कार्य नहीं करना चाहिए और न हीं ऐसे प्रदर्शनों का समर्थन करना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने दल एवं अभ्यर्थियों को जूलूस एवं सभाओं के लिए इन प्रावधानो की पालना करने के निर्देश दिए है।
No comments:
Post a Comment