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Monday, 20 April 2015

डीजल व्हीकल बैन: NGT के आदेश के खिलाफ दायर याचिका SC ने की खारिज

नई दिल्ली। दस साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन लगाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

एनजीटी के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उसे (याचिका) खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एनजीटी ने जनहित में यह आदेश पारित किया है। हमें इसके लिए एनजीटी का समर्थन करना चाहिए, न की उसे हतोत्साहित करना चाहिए।

गौरतलब है कि बीते दिनों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर 10 साल पुरानी सभी तरह की डीजल गाड़ि‍यों के परिचालन पर बैन लगा दिया था। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि इस तरह का आदेश पारित करने का अधिकार एनजीटी को नहीं हासिल

Monday, 16 March 2015

लोक अदालत में ऋण वसूली के बीस प्रकरणों में से तीन का निस्तारण

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जैसलमेर / जिला न्यायालय परिसर में बैंक के ऋण वसूली प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिला एवं सैशन न्यायाधीश ओमप्रकाश सींवर की अध्यक्षता में लोक अदालत आयोजित की गयी। लोक अदालत में सदस्य सांगीदान भाटिया सामाजिक कार्यकर्ता व राणीदान सेवक अधिवक्ता भी उपस्थित थे।

लोक अदालत में बैंक आॅफ बड़ौदा, खुहड़ी शाखा के ऋण वसूली सम्बन्धी 20 प्रकरण रखे गये जिसमें से तीन प्रकरणों का निस्तारण राजीनामें से किया गया। निस्तारित प्रकरणो में बैंक ने ऋणियों की कमजोर आर्थिक स्थिति व अन्य कारणों को देखते हुए ऋण राशि व ब्याज में छूट का लाभ प्रदान किया। बैंक के कृषि अधिकारी सुभाष चौधरी ने ऋणी चतुरसिंह की बकाया राशि 82043, शान्ति की बकाया राशि 18925 व गणपतसिंह की बकाया राशि 25992 में से क्रमशः 71245, 12606 व 18992 वसूल कर शेष राशि माफ कर ऋण खाता बन्द किया व ऋणियों को लोक अदालत से राहत प्रदान की।             
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Monday, 5 January 2015

चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका


सुप्रीम कोर्ट ने 8वीं पास की अनिवार्यता के मामले में कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार 

 

Diffusé par Adcashजयपुर / राजस्थान में सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 8वीं पास की अनिवार्यता के मामले में कांग्रेस को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीट ने याचिका पर सुनवाई नहीं करने का निर्णय लिया।

कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट को इस मामले में सुनवाई का पूरा अधिकार है। याचिकाकर्ता को सबसे पहले हाईकोर्ट के पास जाना चाहिए। कोर्ट ने यह फैसला सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा रॉय की याचिका पर सुनाया है।

Saturday, 20 December 2014

Leagal News


गरीब कर्मचारियों से बकाया नहीं वसूल सकती सरकार: सुप्रीम कोर्ट



नई दिल्ली  /  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि सरकार ने निर्धारित से ज्यादा पैसा दिया है तब भी वह गरीब कर्मचारियों से उसे नहीं वसूल सकती। कोर्ट ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी कि किससे पैसा वसूला जा सकता है और किससे नहीं। जस्टिस जेएस खेहर और अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा कि वसूली आदेश में यह देखना जरूरी है कि उस कर्मचारी पर उसका क्या असर पड़ेगा। वह चुका भी सकता है या नहीं। नियोक्ता के वसूली के अधिकार में संतुलन जरूरी है। पंजाब सरकार ने कर्मचारियों से वसूली का आदेश दिया था। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

इसको पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन यहां भी पंजाब सरकार की अपील खारिज हो गई। हाईकोर्ट ने कहा था कि गलती पंजाब सरकार की है। ऐसे में वह गरीब कर्मचारियों से रिकवरी नहीं निकाल सकती। इसमें कर्मचारियों की गलती नहीं थी।

इनसे नहीं हो सकती वसूली

1. क्लास-3 और क्लास-4 के कर्मचारियों से।
2. रिटायर हो चुके या एक साल में रिटायर होने जा रहे कर्मचारियों से।
3. भुगतान के पांच साल बाद रिकवरी आदेश नहीं दिया जा सकता।
4. कर्मचारी को उच्च पद का वेतन दिया है तो वह भी नहीं वसूला जा सकता।