सुप्रीम कोर्ट ने 8वीं पास की अनिवार्यता के मामले में कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
जयपुर / राजस्थान में सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 8वीं पास की अनिवार्यता के मामले में कांग्रेस को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीट ने याचिका पर सुनवाई नहीं करने का निर्णय लिया।
कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट को इस मामले में सुनवाई का पूरा अधिकार है। याचिकाकर्ता को सबसे पहले हाईकोर्ट के पास जाना चाहिए। कोर्ट ने यह फैसला सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा रॉय की याचिका पर सुनाया है।
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