Monday, 20 April 2015

डीजल व्हीकल बैन: NGT के आदेश के खिलाफ दायर याचिका SC ने की खारिज

नई दिल्ली। दस साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन लगाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

एनजीटी के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उसे (याचिका) खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एनजीटी ने जनहित में यह आदेश पारित किया है। हमें इसके लिए एनजीटी का समर्थन करना चाहिए, न की उसे हतोत्साहित करना चाहिए।

गौरतलब है कि बीते दिनों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर 10 साल पुरानी सभी तरह की डीजल गाड़ि‍यों के परिचालन पर बैन लगा दिया था। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि इस तरह का आदेश पारित करने का अधिकार एनजीटी को नहीं हासिल

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