गरीब कर्मचारियों से बकाया नहीं वसूल सकती सरकार: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि सरकार ने निर्धारित से ज्यादा पैसा दिया है तब भी वह गरीब कर्मचारियों से उसे नहीं वसूल सकती। कोर्ट ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी कि किससे पैसा वसूला जा सकता है और किससे नहीं। जस्टिस जेएस खेहर और अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा कि वसूली आदेश में यह देखना जरूरी है कि उस कर्मचारी पर उसका क्या असर पड़ेगा। वह चुका भी सकता है या नहीं। नियोक्ता के वसूली के अधिकार में संतुलन जरूरी है। पंजाब सरकार ने कर्मचारियों से वसूली का आदेश दिया था। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
इसको पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन यहां भी पंजाब सरकार की अपील खारिज हो गई। हाईकोर्ट ने कहा था कि गलती पंजाब सरकार की है। ऐसे में वह गरीब कर्मचारियों से रिकवरी नहीं निकाल सकती। इसमें कर्मचारियों की गलती नहीं थी।
इनसे नहीं हो सकती वसूली
1. क्लास-3 और क्लास-4 के कर्मचारियों से।
2. रिटायर हो चुके या एक साल में रिटायर होने जा रहे कर्मचारियों से।
3. भुगतान के पांच साल बाद रिकवरी आदेश नहीं दिया जा सकता।
4. कर्मचारी को उच्च पद का वेतन दिया है तो वह भी नहीं वसूला जा सकता।
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