Monday, 16 March 2015

लोक अदालत में ऋण वसूली के बीस प्रकरणों में से तीन का निस्तारण

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जैसलमेर / जिला न्यायालय परिसर में बैंक के ऋण वसूली प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिला एवं सैशन न्यायाधीश ओमप्रकाश सींवर की अध्यक्षता में लोक अदालत आयोजित की गयी। लोक अदालत में सदस्य सांगीदान भाटिया सामाजिक कार्यकर्ता व राणीदान सेवक अधिवक्ता भी उपस्थित थे।

लोक अदालत में बैंक आॅफ बड़ौदा, खुहड़ी शाखा के ऋण वसूली सम्बन्धी 20 प्रकरण रखे गये जिसमें से तीन प्रकरणों का निस्तारण राजीनामें से किया गया। निस्तारित प्रकरणो में बैंक ने ऋणियों की कमजोर आर्थिक स्थिति व अन्य कारणों को देखते हुए ऋण राशि व ब्याज में छूट का लाभ प्रदान किया। बैंक के कृषि अधिकारी सुभाष चौधरी ने ऋणी चतुरसिंह की बकाया राशि 82043, शान्ति की बकाया राशि 18925 व गणपतसिंह की बकाया राशि 25992 में से क्रमशः 71245, 12606 व 18992 वसूल कर शेष राशि माफ कर ऋण खाता बन्द किया व ऋणियों को लोक अदालत से राहत प्रदान की।             
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