Tuesday, 11 November 2014

उपभोक्ता पखवाडा प्रतिमाह की 10 तारीख से 24 तारीख तक होगा


उपभोक्ता पखवाडा में होगा खाद्य सामग्री का वितरण

  
जैसलमेर /  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत उचित मूल्य की दुकानों पर प्रत्येक माह की 10 तारीख से प्रारम्भ होकर 24 तारीख तक उपभोक्ता पखवाड़ा के दौरान खाद्य सामग्री का वितरण किया जावेगा। सम्पूर्ण राज्य में पूर्व में उपभोक्ता पखवाड़ा माह जनवरी, 2014 से प्रत्येक माह की 16 तारीख से माह की अन्तिम तारीख तक लागु किया गया था।
  
जिला रसद अधिकारी महावीर प्रसाद व्यास ने समस्त उपभोक्ताओं एवं उचित मूल्य दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि गेहूँ उठाव की प्रक्रिया में भारत सरकार द्वारा परिवर्तन करने के दृष्टिगत निर्देशानुसार उपभोक्ता पखवाड़ा प्रत्येक माह की 10 तारीख से प्रारम्भ होकर 24 तारीख (15 दिवस) तक मनाया जावे। उपभोक्ता पखवाडे दौरान उचित मूल्य दुकानदार आवश्यक रूप से दुकान खुली रखें एवम् खाद्य सामग्री उपभोक्ताओं को वितरण करना सुनिश्चित करें।
                         

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