Monday, 17 November 2014

नगरपरिषद आम चुनाव-2014

 

नगरपरिषद निर्वाचन क्षेत्र जैसलमेर में मतदान के दिवस कामगारों के लिए संवैतनिक अवकाश रहेगा

      

जैसलमेर /  जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एन.एल. मीना ने लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 135ख के अन्तर्गत नगरपरिषद निर्वाचन क्षेत्र जैसलमेर में स्थित औधोगिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को आदेशित किया है कि उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है को मतदान के दिवस 22 नवम्बर 2014 को संवैतनिक अवकाश प्रदान करेगें ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।
    
जिला निर्वाचन अधिकारी नें नगरपरिषद निवार्चन क्षेत्र जैसलमेर के समस्त औद्योगिक/वाणिज्यक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को धारा 135ख के तहत मतदान के दिन संवैतन अवकाश की मंजूरी प्रदान करनें के निर्देश जारी किये है। इसके अन्तर्गत अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी भी ऐसें व्यक्ति की मजूदरी से कोई कटौती नही करेगें। यदि नियोजक इस धारा के उपबंधों का उल्लघन करेगा तो ऐसा नियोजक जुर्मानें से जो 500/- रूपयें तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
                                    

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