Monday, 16 February 2015

अधिनियम में संशोधन, पार्षदों व सभापति का वेतन दुगना


पार्षद को 2500 और मेयर को 12 हजार मिलेंगे 


Diffusé par Adcashजैसलमेर / परिषद के पार्षदों, सभापति को अब दुगना वेतन मिलेगा। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत नगर निकाय जनप्रतिनिधियों के वेतन में संशोधन किया गया है। आदेश नए जीते पार्षदों, अध्यक्षों या मेयर पर ही लागू होंगे। पहले नगर पालिका, नगर परिषद नगर निगम में पार्षदों का वेतन भत्ता अलग-अलग था। सोमवार को जारी किए गए आदेश में सभी नगर निकायों के पार्षदों का वेतन 2500 रुपए, अध्यक्ष का वेतन 7500 रुपए तथा सभापति या मेयर का वेतन 12 हजार रुपए महीना कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक अब हर पार्षद को दो हजार पांच सौ रुपए मासिक मिलेंगे।

गौरतलब है कि पहले निगम के पार्षद को 2175 रुपए मासिक तथा पांच सौ रुपए मीटिंग भत्ता मिलता था। पार्षद को एक महीने में अधिकतम 3175 रुपए भुगतान का प्रावधान था। नगर पालिका नगर परिषद में यह मासिक वेतन भत्ता 1575 रुपए था। 
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