अब एक व्यक्ति को 50 हजार से ज्यादा के स्टांप नहीं
जैसलमेर / राजस्थान वित्त अधिनियम 2015 के तहत जारी अधिसूचना में स्टाम्प ड्यूटी के नए नियम लागू किए गए हैं। ऐसे में शपथ पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी की दर 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए की गई है। पैतृक संपत्ति सहित किसी भी अन्य अचल संपत्ति की रिलीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी 100 रुपए की जगह 500 रुपए की गई है। पंजीयन मुद्रांक विभाग की ओर से बीते दिनों जारी अधिसूचना में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 और राजस्थान पंजीयन नियम 1955 में संशोधन किए गए हैं। वेंडर्स को निर्देश दिए गए हैं कि 50 हजार से ज्यादा के स्टाम्प एक व्यक्ति को नहीं दिए जा सकेंगे। पहले ये सीमा तीन लाख तक थी।
इनमें मिली रियायत
खाली प्लॉट के दुबारा बेचान पर स्टाम्प ड्यूटी में 10 प्रतिशत छूट दी है। रियायत रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्लॉट के बेचान पर रहेगी। प्लॉट श्रेणी, साइज में बदलाव नहीं होनी चाहिए। शहीद की पत्नी द्वारा मकान, फ्लैट बनाने, खरीदने पर लिए लोन में स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। सैनिक कल्याण विभाग द्वारा दिया पहचान पत्र जरूरी। आर्थिक कमजोर, निम्न आय वर्ग के लिए 500 स्क्वायर फीट आवासीय यूनिट खरीद के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी छूट नहीं थी। अब 1000 रुपए से अधिक शुल्क माफ रहेगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति को ही अचल संपत्ति दान पर स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति थी। अब स्थानीय निकायों सरकारी उपक्रमों को भी भूमि दान पर छूट मिलेगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दी गई संपत्ति के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत की है। घर, फ्लैट निर्माण, के लिए बैंक लोन, मोरगेज डीड पर 1 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी थी। जिसमें संपत्ति का कब्जा नहीं दिया गया हो, ऐसी मोरगेज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी दर घटाकर 0.15 प्रतिशत की गई है।
इनमें बढ़ी दरें
गोदनामा के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी की दर 100 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए की गई है। बैंकों, फाइनेंस लोन में इकरारनामा जमीन टाइटल डीड के डिपोजिट या चल संपत्ति के गिरवी दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दर 0.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत की गई। नए आर्टिकल 13 'ए' पर बैंक गारंटी को शामिल किया गया है। ऐसे में बैंक गारंटी पर स्टाम्प ड्यूटी की दर अधिकतम 25 हजार के तहत 0.25 प्रतिशत जोड़ा गया है। आर्टिकल 44 में स्टाम्प ड्यूटी दरों को संशोधित किया है। एक सौदे में दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन के लिए जरुरी स्टाम्प ड्यूटी 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए किया गया है।
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