राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के सेवानिवृत्त बैंककर्मी की याचिका मंजूर
जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के सेवानिवृत्त बैंककर्मी की याचिका मंजूर करते हुए पेंशन देने के आदेश दिए हैं।याचिकाकर्ता मोहनराम भाटी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2000 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था। जिसे बैंक ने 31 मार्च 2001 को स्वीकार कर लिया, लेकिन याचिकाकर्ता को पेंशन नहीं दी। बैंक का कहना था कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम 2000 के तहत 40 वर्ष की आयु व 15 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त किया जाता है, लेकिन पेंशन के लिए एसबीबीजे पेंशन रेगुलेशन 1995 के नियम 29 के तहत 20 वर्ष की सेवा होना आवश्यक है।
जिस पर याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता जितेन्द्रसिंह भलेरिया के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई। न्यायाधीश अनुपेन्द्रसिंह ग्रेवाल ने उच्चतम न्यायालय द्वारा किरपाल सिंह के मामले में दिए गए निर्णय को आधार बनाते हुए निर्धारित किया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम 2000 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर एसबीबीजे पेंशन रेगुलेशन का नियम 29 लागू नहीं होता है। लिहाजा, स्कीम के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी भी पेंशन व अन्य लाभ का हकदार है।
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