Tuesday, 25 November 2014

Udaipur News


अंतरजातीय विवाह योजना में आयु सीमा अब 35 साल



उदयपुर /  सामाजिकन्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित अंतरजातीय विवाह योजना में अब अधिकतम 35 वर्ष आयु तक के युगल को लाभ मिल पाएगा। इसके लिए उन्हें 1 साल के अंदर विभाग में आवेदन करना होगा और लाभ के बाद वह राज्य के बाहर भी रह सकेगा। दो दिन पूर्व ही सरकार ने इस योजना में ये बदलाव किए हैं। विभाग के कार्यालय सहायक उदयलाल साहू ने बताया कि इस योजना के तहत युगल को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहले इस योजना में आवेदक के लिए कोई निर्धारित आयु सीमा नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने इसे तय किया है। उन्होंने बताया कि अब योजना के तहत लाभ लेने वालों के बीच विवाद या तलाक की स्थिति बनती है तो उनसे पूरी राशि वापस वसूल की जाएगी। गौरतलब है कि अब तक इस योजना में करीब 22 जोड़े लाभ चुके हैं।

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