सचल विधिक सेवा केन्द्र मोबाईल वैन के माध्यम से प्रदान की गई विधिक जानकारी
जैसलमेर/ राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्राप्त सचल विधिक सेवा केन्द्र व मोबाइल वैन द्वारा मरुस्थलीय जैसलमेर जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए गए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, खगेन्द्र कुमार शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि गत दिवसो में मोबाईल वेन ने जैसलमेर जिले के गांव थईयात, हमीरा, काले डूंगरराय, भंवरू बेलदारों की ढाणी, काणोद, मोहनगढ, नाचना, नहरी क्षेत्र की ढाणियों, देवा, नेहड़ाई, मंधा, बोहा व बरमसर जाकर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर ग्रामीणजनों को इस संबंध में अधिकाधिक विधिक जानकारी दी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शर्मा ने बताया कि मोबाईल वेन के माध्यम से ग्रामीणों को मध्यस्थता व लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लम्बित माामलों को निपटाने की प्रक्रिया व लाभ के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इन माध्यमों से प्रकरणों का निस्तारण होने पर पक्षकारों के मध्य परस्पर कटुता समाप्त हो जाती है और उन्हें न्यायालयों द्वारा कोर्ट फीस भी लौटाये जाने का प्रावधान है। इसकी प्रक्रिया अत्यंत सहज सरल है व गोपनीयता भी बनी रहती है। इस व्यवस्था द्वारा विवादो का अंतिम रूप से निस्तारण हो जाता है।
उन्होंनें बताया कि इन गांवों में आयोजित विधिक साक्षरता शिविरों में ग्रामीणों को लोक अदालत की जानकारी देते हुए बताया गया कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित या मुकद्मेबाजी से पहले के स्तर के विवादों को आपसी समझौते से निपटाया जाता है। इसके अलावा लोगों को विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया व पात्रता महिलाओं व बालकों के विधिक अधिकार, मध्यस्थता द्वारा मामलों को निपटाये जाने की प्रक्रिया तथा राजस्थान पीडि़त प्रतिकर स्कीम के बारे में प्रचार प्रसार सामग्री वितरित की जाकर व डाॅक्यूमेंट्री चलचित्र प्रदर्शित किए जाकर लोगों मे विधिक चेतना का संचार किया गया। उल्लेखनीय है कि मोबाईल वैन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी नवीन शर्मा कनिष्ठ लिपिक तथा वाहन चालक बाबूलाल ने अपनी सराहनीय सेवाएँ दी।
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