जैसलमेर / यदि आपने अभी तक अपने आधार नंबर को रसोई गैस नंबर या अपने बैंक अकाउंट से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी करा लें। दरअसल, एक जनवरी से राजस्थान समेत पूरे देश में डायरेक्ट कैश बेनीफिट ट्रांसफर (डीसीबीटी) स्कीम लागू हो जाएगी। इसके बाद आपको, वितरक को रसोई गैस सिलेंडर के पूरे दाम चुकाने होंगे और उस पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। जिन उपभोक्ताओं के आधार पहले से लिंक हैं, उन्हें दोबारा प्रक्रिया पूरी नहीं करनी है।
जिन उपभोक्ताओं के आधार नंबर पहले से लिंक हैं या जो अभी यह काम कराएंगे, उन्हें एक जनवरी से 31 मार्च, 2015 तक सिलेंडर की पूरी कीमत पर लगने वाला 7.1 फीसदी कुल टैक्स भी देना पड़ेगा। इस अवधि में जिन उपभोक्ताओं के आधार नंबर बैंक अकाउंट या रसोई गैस नंबर से लिंक नहीं होंगे, उन्हें सब्सिडी वाले सिलेंडर की उस वक्त की कीमत ही चुकानी होगी।
जिन उपभोक्ताओं के आधार नंबर पहले से लिंक हैं या जो अभी यह काम कराएंगे, उन्हें एक जनवरी से 31 मार्च, 2015 तक सिलेंडर की पूरी कीमत पर लगने वाला 7.1 फीसदी कुल टैक्स भी देना पड़ेगा। इस अवधि में जिन उपभोक्ताओं के आधार नंबर बैंक अकाउंट या रसोई गैस नंबर से लिंक नहीं होंगे, उन्हें सब्सिडी वाले सिलेंडर की उस वक्त की कीमत ही चुकानी होगी।
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