पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2015
जिले में (जैसलमेर नगरपरिषद/नगरपालिका पोकरण क्षेत्र को छोडते हुए) निषेधाज्ञा लागू
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट एन.एल. मीना द्वारा जारी आदेश के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओ के आम चुनाव-2015 के दौरान चुनाव सभाओं, चुनाव के दिन तथा मतगणना के समय एवं मतगणना के पश्चात् चुनाव संबंधी परिणामों के कारण स्थानीय विवाद तथा तनाव उत्पन्न की आशंका के मध्यनजर जिले के ग्रामीण क्षेत्रो में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। आदेष के अनुसार कोई भी व्यक्ति कानून एवं लोक शांति भंग करने से संबंधित, साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगाएगा, न हीं भाषण, उद्बोधन देगा न हीं जूलूस, प्रदर्षन, धरना, महापडाव व पुतला जलाएगा न ही ऐसे पैंपलेट, पोस्टर, चुनाव सामग्री छपवाएगा, छापेगा या वितरण करेगा।
मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाईल, सेलफोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा और न हीं लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों पर ले जाने एवं वहां से वापस लाने पर पूर्णतया रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति संबंधित मजिस्टेªट उपखंड की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा चाहे ऐसा ध्वनि विस्तारक यंत्र स्थिर हो अथवा सचल वाहन पर स्थापित किया गया हो रात्रि 10 बजेे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
इस दौरान कोई भी अभ्यर्थी, राजनैतिक दल मतदान दिवस को मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के टेंट, अस्थाई कार्यालय स्थापित नहीं करेगा। चुनाव के दौरान मंदिरों, मस्जिदों, गुरूद्धारों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा सेवन नहीं करेगा न ही अन्य व्यक्ति को करवाएगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा 10 फरवरी 2015 की रात्रि 12 बजें तक प्रभावी रहेंगे। इस आदेष की अवहेलना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा।
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