Saturday, 3 January 2015

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2015 ; लाइसेंसी हथियार जमा नहीं किए तो होगी कार्रवाई


Diffusé par Adcashजैसलमेर / जिलें में पंचायतीराज संस्थाओ के आम चुनाव - 2015 के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने, सभी वर्गो के मतदाताओं द्धारा अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त करनें तथा किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करने, विभिन्न वर्गो, समुदायों, राजनैतिक दलों के व्यक्तियों व कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की संभावनाओं को नियंत्रित करने की दृष्टि से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट एन.एल. मीना ने लाइसेंसधारियों से हथियार थानों में जमा कराने एवं संदिग्धों पर पाबंदी लगाने की कार्रवाई तेज करने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी मीना द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस दौरान नगरपरिषद जैसलमेर/ नगरपालिका पोकरण क्षेत्र के निवासियो के साथ-साथ इस क्षेत्र में स्थाई या अस्थाई रूप से निवास करने वाले समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी भी इस अवधि तक अपना शस्त्र लेकर जिला जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्र में विचरण किए जाने के लिए प्रतिषेध किए गए है।  शस्त्र लाईसेंसधारी को शस्त्र जमा कराने बाबत कोई आपति/एतराज हो तो इस संबंध में अपनी आपति लिखित में तत्काल प्रस्तुत करे सकते हैं ताकि आपति को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप गठित स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत कराकर यथोचित निर्णय कराया जा सके अन्यथा उक्त निर्देशों की पालना नही किए जाने पर उनके विरूद्व आम्र्स एक्ट 1959 के प्रावधानो के तहत एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत ऐसे डिफाल्टर शस्त्र लाईसेंसियो के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।
 
यह आदेश बैंक सुरक्षाकर्मियो, सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सशस्त्र पुलिसगार्ड तथा उन राज्यों एवं केन्द्रीय कर्मचारियो पर लागू नही होगा जो कि कानून व्यवस्था के संदर्भ में अपने पास हथियार रखने के लिए अधिकृत किए गए है।Diffusé par Adcash

No comments:

Post a Comment