पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2015
जैसलमेर / राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना में पंच/सरपंच के चुनाव के लिए 30 ग्राम पंचायतों में द्वितीय चरण में 20 जनवरी, मंगलवार को चुनाव करवाए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एन.एल. मीना ने बताया कि इन ग्राम पंचायतों में मतदान कराने के लिए 81 मतदान दलों की ड्यूटी लगा दी गई है। इन सभी मतदान दलो के लिए अन्तिम प्रशिक्षण 18 जनवरी, रविवार को प्रातः 8 बजे शहीद पूनमसिंह स्टेडियम जैसलमेर में रखा गया है। ये मतदान दल अन्तिम प्रशिक्षण प्राप्त करके उन्हें आबंटित मतदान केन्द्रों के लिए मतदान कराने के लिए प्रस्थान करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन 30 ग्राम पंचायतो में मतदान के लिए मतदान दल संख्या 315, 335, 310, 332, 363, 364, 370, 284, 286, 258, 266, 316, 329, 349, 305, 317, 328, 350, 361, 374, 306, 347, 353, 356, 344, 366, 369, 327, 330, 333, 376, 304, 341, 348, 338, 342, 365, 326, 346, 351, 375, 313, 314, 319, 263, 277, 200, 202, 204, 208, 211, 212, 216, 219, 221, 225, 226, 227, 229, 241, 242, 246, 251, 257, 260, 268, 269, 272, 273, 275, 279, 296, 280, 282, 283, 299, 301, 302, 303, 287, 371 में नियुक्त पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी/सहायक मतदान अधिकारी 18 जनवरी, रविवार को प्रातः 8 बजे पूनम स्टेडियम जैसलमेर में अन्तिम प्रशिक्षण पष्चात रवानगी के लिए आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे। इसमे अनुपस्थित रहने पर संबंधित कार्मिको के विरूद्व पंचायती नियमो के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि पंच/सरपंच के लिए 20 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए इन आरक्षित दलो को भी 18 जनवरी को अनिवार्य रूप से जिला मुख्यालय जैसलमेर पर उपस्थित होकर अन्तिम प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। उन्होंने बताया कि आरक्षित दल संख्या 425 से 431, 439 से 445 एवं 453 से 460 तक में नियुक्त पीठासीन अधिकारी/समस्त मतदान अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रवानगी लेंगे। इसमे उपस्थित नही होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
81 मतदान दलों को 18 जनवरी को अंतिम प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है

द्वितीय चरण में ये मतदान दल 20 जनवरी को पंच/सरपंच के चुनाव करवाएंगे
जैसलमेर / राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना में पंच/सरपंच के चुनाव के लिए 30 ग्राम पंचायतों में द्वितीय चरण में 20 जनवरी, मंगलवार को चुनाव करवाए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एन.एल. मीना ने बताया कि इन ग्राम पंचायतों में मतदान कराने के लिए 81 मतदान दलों की ड्यूटी लगा दी गई है। इन सभी मतदान दलो के लिए अन्तिम प्रशिक्षण 18 जनवरी, रविवार को प्रातः 8 बजे शहीद पूनमसिंह स्टेडियम जैसलमेर में रखा गया है। ये मतदान दल अन्तिम प्रशिक्षण प्राप्त करके उन्हें आबंटित मतदान केन्द्रों के लिए मतदान कराने के लिए प्रस्थान करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन 30 ग्राम पंचायतो में मतदान के लिए मतदान दल संख्या 315, 335, 310, 332, 363, 364, 370, 284, 286, 258, 266, 316, 329, 349, 305, 317, 328, 350, 361, 374, 306, 347, 353, 356, 344, 366, 369, 327, 330, 333, 376, 304, 341, 348, 338, 342, 365, 326, 346, 351, 375, 313, 314, 319, 263, 277, 200, 202, 204, 208, 211, 212, 216, 219, 221, 225, 226, 227, 229, 241, 242, 246, 251, 257, 260, 268, 269, 272, 273, 275, 279, 296, 280, 282, 283, 299, 301, 302, 303, 287, 371 में नियुक्त पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी/सहायक मतदान अधिकारी 18 जनवरी, रविवार को प्रातः 8 बजे पूनम स्टेडियम जैसलमेर में अन्तिम प्रशिक्षण पष्चात रवानगी के लिए आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे। इसमे अनुपस्थित रहने पर संबंधित कार्मिको के विरूद्व पंचायती नियमो के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि पंच/सरपंच के लिए 20 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए इन आरक्षित दलो को भी 18 जनवरी को अनिवार्य रूप से जिला मुख्यालय जैसलमेर पर उपस्थित होकर अन्तिम प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। उन्होंने बताया कि आरक्षित दल संख्या 425 से 431, 439 से 445 एवं 453 से 460 तक में नियुक्त पीठासीन अधिकारी/समस्त मतदान अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रवानगी लेंगे। इसमे उपस्थित नही होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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