Thursday, 12 February 2015

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र लाभार्थियों के सत्यापन के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम निर्धारित


Diffusé par Adcashजैसलमेर / जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र लाभार्थियों के सत्यापन एवं आवश्यक प्रपत्र, रजिस्टर उपलब्ध कराने के लिए समस्त उचित मूल्य दुकानदारों, संबंधित पटवारी एवं ग्रामसेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
   
जिला कलक्टर (रसद) एन.एल. मीना द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगरपरिषद जैसलमेर के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों एवं इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण 13 फरवरी, शुक्रवार को प्रातः 11 बजे डीआरडीए सभागार जैसलमेर में रखा गया है। इसी प्रकार पंचायत समिति सम एवं जैसलमेर के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों एवं संबंधित ग्रामसेवक व पटवारियों का प्रशिक्षण भी 13 फरवरी को दोपहर 2 बजे डीआरडीए सभागार में रखा गया है। इसी प्रकार नगरपालिका पोकरण व पंचायत समिति सांकडा के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों एवं संबंधित ग्रामसेवक व पटवारी तथा नगरपालिका में इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों का प्रषिक्षण 14 फरवरी, शनिवार को दोपहर 12.15 बजे तहसील कार्यालय पोकरण में रख गया है।
   
जिला कलक्टर मीना ने इस प्रशिक्षण में संबंधित विकास अधिकारियों, उपखण्ड अधिकारियों व तहसीलदारों, आयुक्त नगरपरिषद जैसलमेर व अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका पोकरण को भी आवश्यक रूप से उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किए है। उन्होंने विकास अधिकारियों को संबंधित ग्रामसेवकों की एवं तहसीलदारों को संबंधित पटवारियों की प्रषिक्षण में आवष्यक रूप से उपस्थित होने के लिए पाबंद करेंगे। इसके साथ ही नगरीय निकाय के अधिकारी इस कार्य को देखने वाले कार्मिको की उपस्थिति प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य रूप से करेंगे। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कार्मिको के खिलाफ कार्यवाहीं अमल में लाई जाएगी। Diffusé par Adcash ---------------------------------------------------------------------------------- Diffusé par Adcash

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