जैसलमेर/ विकास अधिकरी पंचायत समिति सम लादूराम विश्नोई ने समिति क्षेत्र के सरपंचों एवं ग्राम सेवकों को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया है कि वे राजस्थान पंचायतीराज नियम 2000 के नियम 2 ग के अनुसार ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियों का गठन 10 मार्च तक अनिवार्य रूप से करावें। स्थायी समितियों का गठन कर इसकी सूचना पंचायत समिति मुख्यालय को प्रेषित करें।
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