Monday, 2 March 2015

नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर उनके निकट रिश्तेदार बैठकों में भाग नहीं लेंगे एवं न ही कार्यालय का कार्य सम्पादित करेंगे


जैसलमेर/ ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान के निर्देशों की पालना में विकास अधिकारी पंचायत समिति सम लादूराम विश्नोई ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं में नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर उनके निकट संबंधी, रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति कार्यालय का कार्य सम्पादित कर रहे है अथवा बैठकों में भाग ले रहे है ऐसा किया जाना कतही उचित नही है। निर्वाचित सदस्य/पदाधिकारी स्वयं के द्वारा कार्य संचालन नहीं कर यदि अपने रिश्तेदार/संबंधी द्वारा कार्य संपादित करवाते है तो यह कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थता एवं दुराचरण की श्रेणी में आता है और किसी संस्था में ऐसा पाए जाने पर संबंधित महिला सदस्य/अध्यक्ष/पदाधिकारी के विरूद्व राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अंतर्गत कार्यवाहीं की जाएगी।

विकास अधिकारी विश्नोई ने समिति क्षेत्र के समस्त ग्रामसेवकों को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया है कि वे इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें एवं इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नही होने दे यदि कहीं ऐसा पाया जाता है तो संबंधित निर्वाचित प्रतिनिधि के विरूद्व कार्यवाहीं अमल में लाई जावें।
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