Friday, 20 March 2015

माता-पिता भरण पोषण अधिनियम की प्रभावी हो पालना - जिला कलक्टर

जैसलमेर / जिला कलक्टर एन.एल. मीना ने निर्देश दिए कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2008 की प्रभावी पालना हो एवं जिन वरिष्ठ नागरिकों एवं माता-पिता की उनकी संतान यदि सही ढंग से परवरिष नहीं करते है तो उनको अधिनियम के अंतर्गत पाबंद करते हुए उनको तत्परता से राहत प्रदान करावें।

जिला कलक्टर मीना ने गुरूवार को कलेक्टैªट सभागार में आयोजित माता-पिता भरण पोषण अधिनियम की पालना के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में यह निर्देष दिए। बैठक में उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर डाॅ. जी.आर. वैष्णव, पुलिस विभाग के प्रतिनिधि एवं निरीक्षक पुलिस दिनेष कुमार, सहायक निदेषक हिम्मतसिंह कविया, चिकित्सा विभाग के मनोहरलाल पुरोहित उपस्थित थे।

जिला कलक्टर मीना ने उपखण्ड अधिकारी को निर्देष दिए कि माता-पिता भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत उनके पास प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों में समय पर कार्यवाहीं कर पात्र को राहत पहुंचावें एवं भरण पोषण का अधिकार दिलावें। उन्होंने भरण पोषण अभिकरण में प्राप्त आवेदन पत्रों का समय पर पंजीकरण कर समय सीमा में उसका निस्तारण करने के भी निर्देष दिए। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम में उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के विरूद्व जिला कलक्टर एवं मजिस्टेªट के समक्ष भी ऐसे पात्र व्यक्ति अपील कर सकते है। उन्होंने सहायक निदेशक को निर्देश दिए कि वे वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देष दिए ताकि वे योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने पुलिस अधिकारी को कहा कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक थानें में अपना परिवाद लाता है तो उसको पूरा सम्मान देते हुए प्राथमिकता से उसके परिवाद को दर्ज करें एवं उसकी तथ्यात्मक जांच करें।

सहायक निदेशक हिम्मतसिंह कविया ने बैठक में माता-पिता एंव वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं बताया कि इस अधिनियम के तहत वर्तमान में जिले में कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं है।
1. 2. 3. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 18. 19. 20. 1. 2. 3. 8. 9. 1. 2. 3. 8. 9. 10.

No comments:

Post a Comment