Sunday, 28 June 2015

नहीं हटा मोबाइल टॉवर, परिवाद हटाया सतर्कता समिति से

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नहीं हटा मोबाइल टॉवर, 


परिवाद हटाया सतर्कता समिति से

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50 फीसदी कार्रवाई भी नहीं होती, सतर्कता समिति में दर्ज 9 प्रकरणों मे से 2 हटाए, केवल एक निस्तारित

       

जैसलमेर । शुक्रवार को कलैक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा की अध्यक्षता में सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें परिवादी राकेश व्यास को एक बार फिर मायूस होना पड़ा । सतर्कता समिति से उसको न्याय नहीं मिला । बल्कि उसका परिवाद ही समिति से हटा दिया । बैठक से जानकारी मिली कि, राकेश व्यास के मामले में रिहायशी क्षेत्र में लगे प्राइवेट मोबाईल टावर को हटाने के मामले में प्रकरण उपखंड न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण समिति स्तर से भी उसको हटाया गया।

रिहायशी क्षेत्र में लगे प्राइवेट मोबाईल टावर को हटाने का यह प्रकरण एक वर्ष की लम्बी अवधि सेसतर्कता समिति में चल रहा है । हर बार टॉवर हटाने के निर्देश दिए जाते रहे हैं लेकिन टॉवर नहीं हटाया गया । यह प्रकरण लम्बी अवधि से समिति में विचाराधीन है । हर माह की बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए जाए रहे हैं लेकिन किसी भी स्तर से उसकी पालना नहीं हुई है । अलबत्ता अब तो उनका प्रकरण ही समिति से हटा दिया गया है ।

ऐसी जानकारी है कि रिहायशी क्षेत्र में लगे प्राइवेट मोबाईल टावर को हटाने का परिवादी गंभीर बीमारी से भी पीडि़त है । उन्होंने समिति में अपनी बीमारी से संबंधित और इलाज के दस्तावेजेज भी समिति को पेश किए हुए है लेकिन जिला प्रशासन से किसी भी स्तर से बीमार परिवादी को राहत नहीं मिली है ।

सही रूप से एक प्रकरण का निस्तारण 

बैठक में समिति में दर्ज 9 प्रकरणों में से विभागीय अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने पर 3 प्रकरणों का निस्तारण किया गया बताया गया जबकि सही रूप से एक प्रकरण ही निस्तारित हुआ है। विधवा छगुदेवी को अनुकम्पा नियुक्ति मिल गई है। उसे बहुत बडी राहत मिली है। बल्कि बाकि आहत हुए है । दो प्रकरण समिति से इसलिए हटाए गए कि वे अन्यत्र विचाराधीन है ।

परिवादी राजाराम के  द्वारा सार्वजनिक आम रास्ता करवाने के संबंध में प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय में होने के कारण समिति स्तर से निस्तारित किया गया एवं इस संबंध में जिला कलक्टर ने विकास अधिकारी को इस प्रकरण का फोलो अप करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार राकेश व्यास के मामले में रिहायशी क्षेत्र में लगे प्राइवेट मोबाईल टावर को हटाने के मामले में प्रकरण उपखंड न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण समिति स्तर से भी उसको हटाया गया।

परिवादी नरपतसिंह वगैरा निवासी लक्ष्मीचंद सांवल कालोनी द्वारा कालोनी में विद्युत कनेक्शन के संबंध में उपखण्ड अधिकारी को, परिवादी सुलोचना के कार्यभार हस्तांतरण के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को, परिवादी अकलों देवी के मामले में आयुक्त को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए । परिवादी रमणसिंह के मामले में आयुक्त ने बताया कि यह प्रकरण हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

सरकारी क्वाटर्स में अनाधिकृत रूप से रहने वालों के खिलाफ एफ आईआर दर्ज होगी

सतर्कता समिति में परिवादी भूरदान चारण के मामले में जिला कलक्टर शर्मा गंभीर दिखे । उन्होंने नहर विभाग के अभियन्ताओं को आरसीपी कालोनी के समस्त क्वाटरों का सर्वे कर, अनाधिकृत रूप से रहने वालों की सूचना 15 दिवस में प्रेषित करने, अनाधिकृत रूप से रहने वाले लोगों से राजकीय आवास खाली कराने और अन्य स्थिति में उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। साथ ही राजकीय क्वाटरों में रहने वाले लोगों से नियमानुसार किए गए किराया वसूली की भी पूरी जानकारी देने के  भी निर्देश दिए एवं सहायक अभियंता दिनेश कुमार एवं नरेन्द्र कुमार को हिदायत दी कि यदि किराया नियमानुसार नहीं वसूल पाया गया तो उनसे वसूली की जाएगी। 
  
दुर्घटना केबाद जागा प्रशासन

गुरूवार को शहर में होटल से ईंट गिरने के कारण दो व्यक्तियों की मृत्यु की हो गई उनके प्रति जिला कलक्टर ने दुख प्रकट करते हुए मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए । साथ ही आयुक्त नगरपरिषद को निर्देश दिए कि जो भी शहर में भवन क्षतिग्रस्त है उनका सर्वे कराएं एवं उन मालिको को नोटिस जारी करें कि वे इन क्षतिग्रस्त मकानो को ध्वस्त करा दें। उन्होंने बरसात से पूर्व इस कार्यवाहीं को कराने पर विशेष जोर दिया। आवासीय कालोनियों में बिना कामर्शियल रूपांतरण कराएं एवं बिना नक्शा अनुमोदन कराएं जो होटलें संचालित हो रही है उनका पूरा सर्वे कराने एवं अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्यवाहीं करने के निर्देश दिए ।

विकास अधिकारियों को ग्राम सेवकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर मकानों का सर्वे करवाने, बरसात के दौरान बरसाती नालों, रपटें जहां पानी अधिक मात्रा में बहाव हो रहा है उसके बारे में भी लोगों को जानकारी प्रदान करानें, सहायक खनिज अभियंता को अवैध खनन की रोकथाम के लिए कडाई से कार्यवाहीं, अवैध खनन गड्ढों को भरवाने, जिला परिवहन अधिकारी को निजी बसों का संचालन डेडानसर बस स्टैण्ड से ही करवाने एवं पोकरण क्षेत्र में भी अवैध वाहनों के संचालन के  चालान की कार्यवाहीं करने के निर्देश दिए ।

कानून एवं सुरक्षा की व्यवस्था नियंत्रण में 
 
सतर्कता समिति की बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. राजीव पचार ने बताया कि जिले में कानून एवं सुरक्षा की व्यवस्था नियंत्रण में है। उन्होंने जैसलमेर शहरी क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में आयुक्त नगरपालिका को कैमरे उपलब्ध कराने की आवश्यकता प्रतिपादित की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी बलदेवसिंह उज्जवल ने बताया कि महानरेगा में फर्जीवाडे के दो मामलों में पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जिला रसद अधिकारी ओंकारसिंह कविया ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जा रहे राशन सामग्री के बारे में जानकारी प्रदान की।
 
बैठक  में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत जी.आर. सिरवी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एन.आर. नायक, आयुक्त इन्द्रसिंह राठौड, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक प्रतापसिंह , जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम, सहायक खनिज अभियंता सोहनलाल रेगर, उपायुक्त उपनिवेशन गजेन्द्रसिंह चारण के साथ ही अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में परिवादियो को भी सुना गया।
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