Tuesday, 11 November 2014

नगरपरिषद आम चुनाव-2014 : कानून व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध , जैसलमेर नगर परिषद क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

जैसलमेर /  नगर परिषद जैसलमेर में आम चुनाव 2014 को शांतिपूर्ण , निष्पक्ष तथा तठस्थ रूप से करवाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए है। जैसलमेर नगर परिषद संपूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।
  
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट एन.एल. मीना ने एक आदेश जारी कर नगरपालिका आम चुनाव-2014 के दौरान चुनाव सभाओं , चुनाव के दिन तथा मतगणना के समय एवं मतगणना के पश्चात् चुनाव संबंधी परिणामों के कारण स्थानीय विवाद तथा तनाव उत्पन्न की आशंका के मध्यनजर नगरपरिषद क्षेत्र जैसलमेर की सीमा में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
  
आदेश के अनुसार नगरपरिषद जैसलमेर की सीमा में कोई भी व्यक्ति इस अवधि में अपने पास विस्फोटक पदार्थ , आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर , पिस्टल , राइफल , बंदूक , एम.एल. गन आदि तथा अन्य हथियार जैसे गंडासा , फरसा , तलवार , भाला , कृपाण , चाकू , छूरी , बरछी , गुप्ती , खूखरी , बल्लभ , कटार , धारिया , बघनख जो किसी धातू से शस्त्र के रूप में बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर लेकर नही घूम सकेगा व न ही इसका प्रदर्शन कर सकेगा। परन्तु वे व्यक्ति जो निशक्त एवं अति वृद्ध है और लाठी के सहारे के बिना नही चल सकते है वे लाठी का प्रयोग सहारा लेने के लिए कर सकेंगे।
  
सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति नगर फरियाद जैसलमेर क्षेत्र में कानून एवं लोक शांति भंग करने से संबंधित , साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगाएगा , न हीं भाषण , उद्बोधन देगा न हीं जूलूस , प्रदर्शन , धरना , महापडाव व पुतला जलाएगा न ही ऐसे पैंपलेट , पोस्टर , चुनाव सामग्री छपवाएगा , छापेगा या वितरण करेगा।
  
मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाईल , सेलफोन , वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा और न हीं लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों पर ले जाने एवं वहां से वापस लाने पर पूर्णतया रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति संबंधित मजिस्ट्रेट उपखंड की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा चाहे ऐसा ध्वनि विस्तारक यंत्र स्थिर हो अथवा सचल वाहन पर स्थापित किया गया हो रात्रि 10 बजेे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
  
इस दौरान कोई भी अभ्यर्थी , राजनैतिक दल मतदान दिवस को मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के टेंट , अस्थाई कार्यालय स्थापित नहीं करेगा। चुनाव के दौरान मंदिरों , मस्जिदों , गुरूद्धारों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा।
  
कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा सेवन नहीं करेगा न ही अन्य व्यक्ति को करवाएगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। यह आदेश सीमा सुरक्षा बल , राजस्थान सशस्त्र पुलिस , सिविल पुलिस , होमगार्ड , सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर लागू नही होगा जो कि उक्त अवधि में कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किए गए हो। यह आदेश 27 नवंबर के रात्रि 12 बजें तक प्रभावी रहेंगे। इस आदेश की अवहेलना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

                                   

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