सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता दूरदर्शन को भारत के सभी मैचों के प्रसारण की इजाजत दी
सुप्रीम कोर्ट ने प्रसार भारती से स्टार टीवी के उस सुझाव पर भी गौर करने को कहा, जिसमें उसे एक अलग चैनल शुरू करने की बात कही गई है, जिस पर लाइव फीड के जरिए मैचों का प्रसारण संभव हो। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए दूरदर्शन को वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के प्रसारण की अनुमति दी थी।
गौरतलब है कि चार फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने दूरदर्शन पर विश्व कप मैचों के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि मामले की अगली सुनवाई गुरूवार को होगी। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने स्टार से उस विज्ञापन राशि को बताने का निर्देश दिया, जिसका नुकसान उसे दूरदर्शन पर मैच दिखाने से हो रहा है।
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