राजन ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित पात्र व्यक्तियों की सूची के सत्यापन का कार्य प्राथमिकता से कराना सुनिश्चित करें तथा जिन उपभोक्ताओं के नए राशन कार्ड नहीं बने हैं उनके राशन कार्ड 31 मार्च तक बनवाने की व्यवस्था कि जाए।
राजन ने बताया कि राज्य में आगामी एक अप्रैल से नए राशन कार्डधारियों को ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
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