ग्राम पंचायत डाबला के ग्राम सडिया मे आबादी क्षेत्र के बाहर अपने निजी हित को ध्यान में रखकर नियमों के विरूद्ध आगंनबाड़ी केन्द्र का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में गुरूवार को ग्रामीणो ने एक ज्ञापन देकर आबादी क्षेत्र के बाहर हो रहे निर्माण कार्य को रूकवाने की मांग की थी। इस पर विकास अधिकारी पंचायत समिति जैसलमेर ने इस पर पंचायत के ग्राम सेवक व पदेन सचिव को निर्देशित किया था कि तत्काल मौका मुआयना कर नियम विरूद्ध हो रहे कार्य को रूकवावें । वही दूसरी ओर महिला एवं बाल विकास परियोजना जैसलमेर के उपनिदेशक ने भी इस क्षेत्र में कार्यरत सुपरवाईजर से मौका मुआयना करके रिपोर्ट मगंवायी गई। पंचायत के ग्राम सेवक व पदेन सचिव ओकारराम ने बताया कि विकास अधिकारी के निर्देशों पर सरपंच सहित हल्के के पटवारी ने मौके पर जाकर मौका मुआयना किया और नियम विरूद्ध व बिना पंचायत के पट्टे एवं बिना स्वीकृति के हो रहे आगंनबाड़ी केन्द्र के निर्माण को तत्काल रोकने के निर्देश दिये गये, साथ ही सम्बन्धित फर्म को नियम विरूद्ध आबादी क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य करवाने पर नोटिस दिया गया। जिसकी सूचना जिले के आलाअधिकारियो को भी भिजवा दी गई है। 1. 2. 3. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 18. 19. 20. 1. 2. 3. 8. 9. 1. 2. 3. 8. 9. 10.
Monday, 16 March 2015
ग्राम सडि़या में अवैध रूप आगंनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण कार्य रोका , संबंधित फर्म को नोटिस
ग्राम पंचायत डाबला के ग्राम सडिया मे आबादी क्षेत्र के बाहर अपने निजी हित को ध्यान में रखकर नियमों के विरूद्ध आगंनबाड़ी केन्द्र का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में गुरूवार को ग्रामीणो ने एक ज्ञापन देकर आबादी क्षेत्र के बाहर हो रहे निर्माण कार्य को रूकवाने की मांग की थी। इस पर विकास अधिकारी पंचायत समिति जैसलमेर ने इस पर पंचायत के ग्राम सेवक व पदेन सचिव को निर्देशित किया था कि तत्काल मौका मुआयना कर नियम विरूद्ध हो रहे कार्य को रूकवावें । वही दूसरी ओर महिला एवं बाल विकास परियोजना जैसलमेर के उपनिदेशक ने भी इस क्षेत्र में कार्यरत सुपरवाईजर से मौका मुआयना करके रिपोर्ट मगंवायी गई। पंचायत के ग्राम सेवक व पदेन सचिव ओकारराम ने बताया कि विकास अधिकारी के निर्देशों पर सरपंच सहित हल्के के पटवारी ने मौके पर जाकर मौका मुआयना किया और नियम विरूद्ध व बिना पंचायत के पट्टे एवं बिना स्वीकृति के हो रहे आगंनबाड़ी केन्द्र के निर्माण को तत्काल रोकने के निर्देश दिये गये, साथ ही सम्बन्धित फर्म को नियम विरूद्ध आबादी क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य करवाने पर नोटिस दिया गया। जिसकी सूचना जिले के आलाअधिकारियो को भी भिजवा दी गई है। 1. 2. 3. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 18. 19. 20. 1. 2. 3. 8. 9. 1. 2. 3. 8. 9. 10.
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