Friday, 17 April 2015

अक्षय तृतीया पर बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासन हुआ सख्‍त

जैसलमेर / बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी (एसडीएम) जैसलमेर डाॅ. जी.आर. वैष्णव ने जिले में अक्षय तृतीया 21 अप्रैल 2015 के पर्व पर अबुझ सावों पर होने वाले बाल विवाह के प्रयोजन को प्रभावी रोकथाम के संबंध में उपअधीक्षक पुलिस जैसलमेर, तहसीलदार जैसलमेर, तीनो विकास अधिकारियों, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास जैसलमेर व सम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नायाब तहसीलदार जैसलमेर, थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, सदर, रामगढ, मोहनगढ, सम, खुहडी, शाहगढ, महिला पुलिस थाना जैसलमेर, जिला षिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक एवं माध्यमिक को पत्र प्रेषित कर निर्देषित किया है कि वे इस संबंध में प्राप्त दिषा निर्देषों की पालना में आवष्यक कार्यवाहीं करावें। उन्होंने इन अधिकारियों को निर्देष दिए कि बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम की पालना करवाने के लिए वे अपने क्षेत्राधिकार के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।





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