जैसलमेर। जिले में जिला भामाशाह प्रबंधक एवं जिला कलक्टर जैसलमेर एन.एल. मीना ने उपखंड अधिकारी जैसलमेर, पोकरण, विकास अधिकारी जैसलमेर, सम एवं सांकडा, आयुक्त नगरपरिषद जैसलमेर तथा अधिषाषी अधिकारी पोकरण के साथ ही कोषाधिकारी जैसलमेर को अलग-अलग पत्र प्रेषित कर निर्देषित किया गया है कि वे शासन सचिव आयोजना के निर्देषानुसार राज्य में माह मई 2015 से सामाजिक सुरक्षा पेंषन के लाभार्थियों का भामाषाह नामांकन संबंधित कार्यवाहीं यथासमय सुनिष्चित करवाने के निर्देष प्रदान किए।
जिला भामाशाप्रबंधक एवं जिला कलक्टर जैसलमेर मीना ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभ भामाशाह योजनान्तर्गत प्लेटफाॅर्म के माध्यम से हस्तांतरित किए जाने प्रस्तावित है एवं इसके लिए यह आवष्यक है कि माह अप्रैल तक यह अधिकारीगण अपने-अपने कार्यक्षेत्र के समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंषन लाभार्थियों का भामाशाह नामांकन आवष्यक रूप से करना सुनिष्चित करेंगे।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में इसके अलावा में यह अधिकारीगण अपने-अपने क्षेत्र में होने वाले भामाशाह शिविरों में सामाजिक सुरक्षा पेंषन के लाभार्थियों का पीपीओं नम्बर निष्चित रूप से भामाषाह नामांकन में आवश्यक रूप से दर्ज करवाना सुनिश्चित करावें, लेकिन भामाशाह नामांकन में पीपीओं संख्या दर्ज नहीं है तो उनके पीपीओं नम्बर निकटतम ई-मित्र द्वारा दर्ज करवाना सुनिश्चित कराया जावें।
जिला भामाशाप्रबंधक एवं जिला कलक्टर जैसलमेर मीना ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभ भामाशाह योजनान्तर्गत प्लेटफाॅर्म के माध्यम से हस्तांतरित किए जाने प्रस्तावित है एवं इसके लिए यह आवष्यक है कि माह अप्रैल तक यह अधिकारीगण अपने-अपने कार्यक्षेत्र के समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंषन लाभार्थियों का भामाशाह नामांकन आवष्यक रूप से करना सुनिष्चित करेंगे।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में इसके अलावा में यह अधिकारीगण अपने-अपने क्षेत्र में होने वाले भामाशाह शिविरों में सामाजिक सुरक्षा पेंषन के लाभार्थियों का पीपीओं नम्बर निष्चित रूप से भामाषाह नामांकन में आवश्यक रूप से दर्ज करवाना सुनिश्चित करावें, लेकिन भामाशाह नामांकन में पीपीओं संख्या दर्ज नहीं है तो उनके पीपीओं नम्बर निकटतम ई-मित्र द्वारा दर्ज करवाना सुनिश्चित कराया जावें।
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