मुंबई । साल 2002 के हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान की किस्मत का फैसला आज हो सकता है। मुंबई की एक ट्रायल कोर्ट तय करेगी कि सलमान को जेल भेजा जाए या राहत दी जाए। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरत ने बताया कि सोमवार को कोर्ट ने अंतिम सुनवाई पूरी कर फैसला एक दिन के लिए सुरक्षित रख लिया। अब मंगलवार को सब तय हो जाएगा। सोमवार को साक्ष्यों पर बचाव पक्ष के वकील श्रीकांत शिवडे की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में फैसले की तारीख मुकर्रर करने के लिए सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी।
जिरह के दौरान शिवडे ने अपने मुवक्किल सलमान खान के खिलाफ लगे आरोपों को बड़े ही सनीसनीखेज तरीके से खारिज करने की कोशिश की। उन्होंने दलील दी कि इस घटना में जिस व्यक्ति के मारे जाने की बात की जा रही है, वह उस वक्त मरा ही नहीं था बल्कि जब क्रेन वहां से गाड़ी को उठाने आया तो वह कुचलकर मर गया। वहीं विशेष सरकारी अभियोजक प्रदीप घरात ने कहा कि घटना के समय सलमान लाइसेंस के बिना और शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। अभियोजक पक्ष ने इस मामले में 27 गवाहों से जिरह की, जिनमें से ज्यादातर ने सलमान की पहचान की।
यदि फैसला सलमान के खिलाफ आया तो उन्हें दो साल तक की जेल हो सकती है। सलमान पर 27-28 सितंबर 2008 की रात मुंबई में फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है।
जिरह के दौरान शिवडे ने अपने मुवक्किल सलमान खान के खिलाफ लगे आरोपों को बड़े ही सनीसनीखेज तरीके से खारिज करने की कोशिश की। उन्होंने दलील दी कि इस घटना में जिस व्यक्ति के मारे जाने की बात की जा रही है, वह उस वक्त मरा ही नहीं था बल्कि जब क्रेन वहां से गाड़ी को उठाने आया तो वह कुचलकर मर गया। वहीं विशेष सरकारी अभियोजक प्रदीप घरात ने कहा कि घटना के समय सलमान लाइसेंस के बिना और शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। अभियोजक पक्ष ने इस मामले में 27 गवाहों से जिरह की, जिनमें से ज्यादातर ने सलमान की पहचान की।
यदि फैसला सलमान के खिलाफ आया तो उन्हें दो साल तक की जेल हो सकती है। सलमान पर 27-28 सितंबर 2008 की रात मुंबई में फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है।
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